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Delhi Air pollution Certificates: राजधानी दिल्ली में अगर कोई वैध पॉल्यूशन के बिना गाड़ी सड़कों पर चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली सरकार ने पिछले महीने से ही वैध पॉल्यूशन नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि आप या तो पॉल्यूशन प्रमाण पत्र लें या फिर जुर्माने का सामना करें.
16 लाख वाहन बिना पीयूसी के
वहीं एक कयास। के मुताबिक 18 जुलाई 2022 तक दिल्ली में करीब 13 लाख दोपहिया अलग। तीन लाख कारें बिना वैध पीयूसी के चल रही थीं. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 14 लाख वाहन मालिकों के मोबाइल नंबरों पर रिमाइंडर भेजकर उनसे पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने को कहा है. अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का मौसम दो-तीन महीनों के भीतर शपथे वाला है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें. वाहन मालिकों को एक वैध पीयूसी प्राप्त करने की चेताजंगली देना उस दिशा में एक कदम है.
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इन्हें जुर्माने से छूट
अधिकारी ने े कहा, जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं उन्हें जुर्माने से छूट है. अधिकारी ने एक रिटायर्ड सेना के कर्नल का मिसाल दिया, जिसने परिवहन विभाग को लिखा था कि उनका बेटा विदेश में है अलग। उसका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है. उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं उन्हें पीयूसी लेने की जरुरत नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर केस दर्ज किया जाएगा. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, चार पहिया बीएस-IV वाहनों मालिकों को अपने पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि की खत्म होने के बाद एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र लेना जरुरी है.
यहां बनवा सकते हैं पीयूसी
बता दें कि दिल्ली के उदर्रोल पंपों अलग। वर्कशॉप पर 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्र हैं. यहां पर उदर्रोल अलग। सीएनजी से चलने वाले दोपहिया अलग। तिपहिया वाहनों की प्रदूषण जांच की फीस 60 रुपये है. जबकि चार पहिया वाहनों के लिए 80 अलग। डीजल वाहनों के लिए 100 रुपये फीस है.
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